नीट आरक्षण मानदंड के सरकारी नियमों के अनुसार, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राज्य मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी के लिए 27% सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटें, एससी के लिए 15% सीटें और एसटी के लिए 7.5% सीटें आरक्षित हैं।
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